उत्तर प्रदेश
जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता प्रशासन – हाईकोर्ट

लखनऊ–
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रशासन किसी भी जमीन मालिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि जमीन मालिक बैनामे के लिए सहमत नहीं है, तो सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
यह आदेश देवीपाटन-तुलसीपुर सड़क चौड़ीकरण मामले में दिया गया।
मामले में जानकारी दी गई कि अब तक करीब 80% जमीन बैनामे के माध्यम से खरीदी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि असहमति की स्थिति में जबरन जमीन नहीं ली जा सकती।




