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16 साल पुराने मतपेटी लूटकांड में 14 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

ब्यूरो ऋषभ तिवारी

उन्नाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र से मतपेटियां लूटने के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े इस मामले में न्यायालय ने 14 दोषियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला वर्ष 2010 में आसीवन थाना क्षेत्र का है। पंचायत चुनाव के दौरान कायमपुर निबरवारा ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 162 और 163 से मतपेटियां लूटे जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।

गैंगस्टर एक्ट में भी हुई थी कार्रवाई

पुलिस की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में सभी को जमानत मिल गई थी। मामला लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा।

सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यादव ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर 14 आरोपियों को दोषी माना। अदालत ने सभी को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों सर्वजीत और शिवदत्त की मौत हो चुकी थी।

करीब डेढ़ दशक से अधिक समय तक चले इस मामले में आए फैसले के बाद 2010 के पंचायत चुनाव से जुड़ा यह चर्चित प्रकरण अब न्यायिक रूप से निर्णायक दौर में पहुंच गया है।

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