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अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को तीन महीने में साइलेंस जोन तय करने का निर्देश

लखनऊ: अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को तीन महीने में साइलेंस जोन तय करने का निर्देश।

औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों का वर्गीकरण कर अधिसूचना जारी करने का आदेश।

निजी वाहनों में अवैध हूटर और प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश।

कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब, मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2027 को होगी।

अदालत ने प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न और अनधिकृत हूटर के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और अमिताभ कुमार राय की बेंच ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत तय ध्वनि सीमा पालन के लिए इलाकों का वर्गीकरण जरूरी है। वाहनों में प्रेशर हॉर्न की बिक्री, लगाने और उपयोग पर भी रोक लगाने को कहा गया।

हूटर सिर्फ सरकारी और एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों में ही इस्तेमाल होंगे; निजी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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