उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश भर में तथा राजधानी लखनऊ में मिठाई और रियायती दवाओं को लेकर सख्ती

उत्तरप्रदेश

15 अक्टूबर से मिठाइयों पर यूज बाई डेट लिखना अनिवार्य

विक्रय के लिए प्रदर्शित मिठाइयों पर अंतिम तिथि बतानी होगी

भंडारित मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना जरूरी

खुली मिठाइयों के लिए भी अंतिम उपयोग तिथि प्रदर्शित होगी

मिठाइयों की अवधि एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है

मिठाई की अंतिम तिथि की जानकारी उपभोक्ताओं को देना जरूरी

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के आदेश पर व्यवस्था लागू होगी

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखकर फैसला

अस्पतालों की रियायती दवाओं की बिक्री पर भी सख्ती

रियायती दवा खुले बाजार में मिली तो होगी कार्रवाई

हर दवा के पैकेट पर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई लिखना अनिवार्य

पैकेट पर दवा किसके नाम बिल हुई, यह दर्ज होगा

दवा किसे दी गई, इसकी जानकारी भी पैकेट पर होगी

विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश

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